Raipur RERA Action: बिना रेरा पंजीयन प्लॉट बेचने पर डेवलपर पर 8 लाख जुर्माना, CG RERA ने दिया रजिस्ट्रेशन का आदेश

Raipur News: रायपुर में बिना रेरा पंजीयन प्लॉटेड लेआउट परियोजना में प्लॉट बेचने के मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने महागणपति डेवलपर्स पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही CG RERA ने संबंधित परियोजना का नियमानुसार RERA पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्राधिकरण की कार्रवाई का उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं में कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के साथ प्लॉट खरीदारों के हितों की सुरक्षा करना है।
मामले के अनुसार महागणपति डेवलपर्स द्वारा रायपुर में एक प्लॉटेड लेआउट परियोजना विकसित की गई थी। आरोप था कि परियोजना के प्लॉटों की बिक्री RERA पंजीयन के बिना की जा रही थी।
रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत पंजीयन योग्य परियोजनाओं के लिए पंजीयन के बिना विज्ञापन, प्रचार, बुकिंग या प्लॉट अथवा यूनिट की बिक्री की पेशकश नहीं की जा सकती।
CG RERA ने स्वतः लिया संज्ञान
मामले की जानकारी सामने आने के बाद CG RERA ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया।
सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की। जांच में प्राधिकरण ने पाया कि संबंधित परियोजना का संचालन RERA अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था।
इसके बाद प्राधिकरण ने महागणपति डेवलपर्स पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया।
परियोजना का RERA पंजीयन कराने के निर्देश
जुर्माना लगाने के साथ ही डेवलपर को संबंधित परियोजना का RERA के तहत पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राधिकरण के मुताबिक पंजीयन के बाद परियोजना का विकास और प्लॉटों की बिक्री निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकेगी। इससे परियोजना से जुड़े आवंटियों और खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
बिना पंजीयन प्लॉट बेचने वालों को चेतावनी
CG RERA ने स्पष्ट किया है कि जिन रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए RERA पंजीयन अनिवार्य है, उनमें पंजीयन प्राप्त किए बिना विज्ञापन, प्रचार, बुकिंग या बिक्री की पेशकश करना कानून का उल्लंघन है।
ऐसे मामलों में प्राधिकरण स्वप्रेरणा से कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई में जुर्माने के अलावा कानून के तहत उपलब्ध अन्य वैधानिक कदम भी शामिल हो सकते हैं।
खरीदारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है RERA?
RERA पंजीयन से परियोजना की जानकारी, डेवलपर से जुड़े विवरण और परियोजना की नियामकीय स्थिति को लेकर खरीदारों को अधिक पारदर्शिता मिलती है। इसलिए प्लॉट या मकान खरीदने से पहले संबंधित परियोजना का RERA पंजीयन और प्रोजेक्ट की स्थिति जांचना महत्वपूर्ण है।
